Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana: निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत सरकार सभी गरीबों को घर बनाने के लिए रुपए देगी

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना राजस्थान में 1 जनवरी 2016 से लागू हो गई है। यह योजना संपूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावी है। यह योजना गरीब और मजदूर वर्ग के लिए जारी की गई है। इस योजना के तहत पात्र श्रमिक को आवास निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाता है।

श्रमिकों की आवाज समस्याओं को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना शुरू की गई है। इस योजना में योग्य और पात्र लाभार्थी को 1.50 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। अभ्यर्थी इस योजना के लिए आवेदन आधिकारिक वेबसाइट या अपने नजदीकी ईमित्र केंद्र से भर सकता है।

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana Documents

आवेदक के पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति, अभ्यर्थी के बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटो कॉपी, आवेदक का आधार कार्ड एवं भामाशाह कार्ड/ जन आधार कार्ड होना चाहिए।

आवेदन करने वाला अभ्यर्थी बीपीएल श्रेणी का होना चाहिए। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो), विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो), पालनहार योजना में आने वाली महिला/ परिवार प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो), केवल दो पुत्रियां हो (यदि लागू हो तो)।

श्रमिक की वार्षिक आय प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति, भूखंड पर स्वयं का या पति/ पत्नी का मालिकाना हक होने का प्रमाण/ दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो), प्लांट/ भूखंड के सभी प्रकार के विवादों से मुक्त होने का राजस्व अधिकारी से प्राप्त संबंधित दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति इत्यादि संबंधित दस्तावेज होने चाहिए।

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना की पात्रता

मण्डल में कम से कम 1 वर्ष से हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो तथा अंशदान जमा कराया गया हो, श्रमिक के पास आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड हो (वैकल्पिक), यदि स्वयं के भूखण्ड पर आवास बनाता है तो भूखण्ड पर स्वयं का या पत्नी / पति का मालिकाना हक हो तथा उक्त भूखण्ड / सम्पत्ति विवाद रहित, बंधक रहित हो, वित्तीय संस्था / बैंक से ऋण लेने के अतिरिक्त, स्वयं की बचत या अन्य स्त्रोत से ऋण लेकर आवास का निर्माण करने की स्थिति में, आवास की अनुमानित निर्माण लागत का प्रमाणिकरण पंचायत अथवा नगर पालिका के कनिष्ठ अभियन्ता या उससे उच्च अभियन्ता से प्राप्त करना आवश्यक होगा।

हाउसिंग फार आल मिशन ( अरबन ) या सरकार की अर्फोडेबल हाउसिंग या मुख्यमंत्री जन आवास योजना या सरकार की अन्य किसी आवास योजना के अन्तर्गत आवास प्राप्त करने की निर्धारित शर्ते व पात्रता पूरी करता हो। लाभार्थी के निर्माण श्रमिक/ पंजीकृत हिताधिकारी होने की जांच/ पुष्टि श्रम विभाग द्वारा की जाएगी तथा केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी आवास योजना में आवास प्राप्त करने की पात्रता की जांच नगरीय विकास विभाग अथवा आवास योजना से संबंधित अन्य विभाग या एजेंसी द्वारा की जाएगी।

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए लाभ

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का लाभ सभी पात्र श्रमिकों को दिया जाएगा। हाउसिंग फॉर ऑल मिशन ( अरबन ) अथवा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आवास योजना अथवा केन्द्र / राज्य सरकार की अन्य किसी आवास योजना के पात्र हिताधिकारियों को, संबंधित योजना के प्रावधानानुसार, मण्डल द्वारा अधिकतम् 1.50 लाख रूपये तक की सीमा में अनुदान देय होगा।

स्वयं के भूखण्ड पर आवास का निर्माण करने की स्थिति में अधिकतम् 5 लाख रूपये निर्माण लागत की सीमा में, वास्तविक निर्माण लागत का 25 प्रतिशत तक जो भी कम हो, अनुदान देय होगा।

Preference for construction workers accessible housing scheme

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का लाभ सभी पात्र श्रमिकों को दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी के पास सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। इस योजना के लिए निम्न श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

बीपीएल श्रेणी के हिताधिकारी को, अनु. जाति / अनु. जन जाति के हिताधिकारी को, विशेष योग्यजन को, केवल दो पुत्रियाँ वाले हिताधिकारियों को, पालनहार योजना में आने वाली महिला / परिवार को, एक से अधिक वर्षों अर्थात्, 2, 3 या 4 वर्षों से मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारी को वरीयता दी जावेगी।

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

श्रमिक निर्माण सुलभ आवास योजना के लिए अभ्यर्थी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को आवेदन फॉर्म भरकर स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा मंडल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी या अन्य विभाग के अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित समय अवधि में प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी को आवेदन फॉर्म के साथ अपने सभी आवश्यक दस्तावेज लगाने हैं। अभ्यर्थी इस योजना के लिए अपने नजदीकी ईमित्र केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भी प्रस्तुत कर सकता है।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समय अवधि: स्वयं के भूखंड पर आवास निर्माण तिथि से एक वर्ष की अवधि में अथवा केंद्र या राज्य सरकार की किसी आवास योजना में आवास प्राप्त करने की पात्रता होने के पश्चात आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana Check

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